शनिवार, 13 जून 2026 | 19:01 ISTFollow us at:
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Haryana Kisan News : अब हरियाणा के किसानों को मिलेंगे आधे दामों पर कृषि यंत्र, जानिए कैसे

Haryana Kisan News : उप कृषि निदेशक डॉ राजबीर सिंह ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा आरकेवीवाई योजना के तहत पराली जलाने की घटनाओं एवं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चालू वित्त वर्ष 2026-27 में फसल अ…

Haryana Kisan News

NF Agro, New Delhi Haryana Kisan News : योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।जल आपूर्ति अपडेट

उन्होंने बताया कि योजना के तहत सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्लेशर/मल्चर, बेलर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ, जीरो सीड ड्रिल, सरफेस सीडर, बेलिंग मशीन, स्ट्रा-रेक, क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर के) सहित विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना तथा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोडऩा है।

उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ व रबी सीजन वर्ष 2025-26 के लिए पंजीकरण होना अनिवार्य है, चाहे किसान स्वयं भूमि का मालिक भी न हो।

किसान एक ही मशीन के लिए आवेदन कर सकेगा तथा उसी मशीन पर अनुदान का लाभ मिलेगा।

उप कृषि निदेशक डॉ राजबीर सिंह योजना के तहत आवश्यक दस्तावेजों में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक पासबुक, स्वयं घोषणा पत्र, लघु एवं सीमांत किसान की पटवारी रिपोर्ट आदि शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की देखरेख में 25 जून को ड्रॉ निकाला जाएगा।

ड्रा में चयनित किसानों को 7 दिनों के अंदर-अंदर अपने सभी दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, ट्रैक्टर की वैध आरसी, पटवारी रिपोर्ट, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, रबी एवं खरीफ वर्ष 2025-26 का दस्तावेज, आवेदन फॉर्म, स्वयं घोषणा पत्र, इत्यादि सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, लघु सचिवालय तृतीय तल हिसार में जमा करवाने होगे।

चयन उपरांत किसान 30 जुलाई 2026 तक मशीन विभागीय पोर्टल पर अनुमोदित निर्माताओं में से अपनी पसंद की निर्माता से मोल-भाव करके मशीन ले सकते है।

निर्माता/डीलर द्वारा 2 लाख से कम राशि की मशीन पर 1 साल की वारंटी एवं 2 लाख से अधिक राशि की मशीन पर 2 साल की वारंटी और 5 साल तक मशीन के सर्विस, स्पेयर पार्ट इत्यादि की वारंटी बिल पर लिखकर देना होगा तथा मशीन की खरीद का भुगतान केवल ऑनलाइन अथवा चेक के माध्यम से मान्य होगा, नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक व सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में कृषि विकास अधिकारी कपिल सैनी से उनके मोबाइल नंबर 79886-54906 पर संपर्क कर सकते है।

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nfadmin

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