Section 163 : विभाग द्वारा इस दिन हरियाणा के इस जिले में लगाई जाएगी धारा 163, जानिए क्यों

NF Agro, New Delhi Section 163 : इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे।
जारी आदेशानुसार नीट यूजी 2026 परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 से 300 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही एवं भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी।
आदेशानुसार केंद्रों के आसपास स्थित साइबर कैफे, फोटोस्टेट एवं प्रिंटिंग की दुकानों को भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखे जाएंगे, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो तथा नकल जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
उन्होंने कहा कि यह आदेश 21 जून 2026 को जिला फरीदाबाद के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।








